समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश का पालन न होने पर प्रमुख सचिव वन, प्रमुख वन संरक्षक जयराज और प्रभागीय वनाधिकारी को हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने इस मामले में संबंधित पक्ष को तीन सप्ताह में जवाब देने का भी निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट में मसूरी वन प्रभाग के महावीर प्रसाद ने अवमानना याचिका दायर की थी। याची के मुताबिक हाईकोर्ट ने पूर्व में वन विभाग को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था। वन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और याची को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया गया।
पूर्व में कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा था। कोर्ट के नोटिस के जवाब में प्रभागीय वनाधिकारी और प्रमुख वन संरक्षक ने कहा था कि इनको समान कार्य के लिए समान वेतन नही दिया जा सकता है क्योंकि इनकी नियुक्ति रिक्त व स्वीकृत पदों के अनुरूप नहीं है।