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हाईकोर्ट ने सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

Sat, 19 Jan 2019 10:08 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
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हाईकोर्ट ने देहरादून स्थित सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर रोक लगाते हुए सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सेलाकुई निवासी रीता शर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने सरकार की ओर से 28 दिसंबर, 2018 को जारी अधिसूचना पर भी रोक लगाई।

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याची का कहना था कि राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 को सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी करते हुए लोगों से आपत्तियां मांगी थी। 20 नवंबर 2015 को सेलाकुई को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया।

सरकार के इस फैसले को 23 फरवरी 2018 को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर 28 दिसंबर 2018 को सेलाकुई को नगर पंचायत बना दिया। 28 दिसंबर 2018 की अधिसूचना को याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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