फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने नानकमत्ता साहिब प्रबंध कमेटी के वित्तीय अधिकार किए सीज, पढ़ें पूरा मामला

Wed, 21 Nov 2018 08:02 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नानकमत्ता
विज्ञापन
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : demo pic
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबंधन कमेटी के अधिकार सीज करते हुए जिलाधिकारी को पांच सप्ताह के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अधिकार लेने का निर्णय दिया है। 

विज्ञापन


ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबंध कमेटी के प्रबंधन का विवाद एक बार पुन: उभर आया है। हाईकोर्ट द्वारा 13 नवंबर 2018 को दिए गए निर्णय के अनुसार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमत्ता साहिब के  वित्तीय व अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार सीज कर दिए गए हैं।

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान जसविंदर सिंह गिल की ओर से हाईकोट में दायर याचिका पर निर्णय देते हुए न्यायाधीश सुधांशु धूलिया द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार गुरुद्वारा साहिब में नियमित होने वाले कार्य लंगर, प्रसाद, सेवादारों के वेतन के साथ ही अन्य कार्य के लिए ऊधमसिंह नगर के डीएम की अनुमति आवश्यक होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

बता दें कि 18 वर्षों तक न्यायालय में चले वाद के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय के रजिस्ट्रार की मौजूदगी में गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का चुनाव हुआ था। तीस सदस्यीय कमेटी के चुनाव के बाद दिसंबर 2016 को जसविंदर सिंह गिल गुरुद्वारे के प्रधान बने थे।

चुनाव अधिकारी द्वारा डेढ़ वर्ष के कार्यकाल के उपरांत कोर्ट कमिश्नर विवेक द्विवेदी ने गिल की जगह पर सेवा सिंह को 30 जून 2018 को शेष बचे साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब का प्रधान नियुक्त कर दिया था।

जिसको लेकर जसविंदर सिंह गिल ने हाईकोट में वाद दायर किया था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधन को लेकर उभरे नए विवाद के चलते गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन को लेकर विवाद एक बार पुन: चरम पर पहुंचने की संभावना है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें