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हाईकोर्ट ने पूछा- हाईवे पर शराब की दुकानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा या नहीं?

Tue, 26 Nov 2019 08:37 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल

सार

  • हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें और बार खोलने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है प्रतिबंध 
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- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें और बार खोलने पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध लगाने के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। 

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मामले के अनुसार आशीष कुमार कौशल ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्टेट या नेशनल हाईवे से शराब की दुकानें सीधे दिखाई न देने और शराब की दुकान व बार में आसानी से जाने का रास्ता न होने का प्रावधान किया है।

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर शराब की दुकान व बार खोले जाने के प्रतिबंध पर भले ही उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में राज्य सरकार को छूट मिल गई हो लेकिन अन्य निर्देशों (हाईवे से  शराब की दुकान आसानी से दिखाई न देने व शराब की दुकान व बार में आसानी से जाने का रास्ता न होने) पर राज्य सरकार को कोई छूट नहीं मिली है।
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याची ने कहा कि सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं।

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