हाईकोर्ट ने नगर पालिका जोशीमठ से साउथ अफ्रीकी उद्योगपति गुप्ता बंधुओं के बेटों की दो सौ करोड़ रुपये की शाही शादी के दौरान फैले कूड़े के निस्तारण में हुए खर्च का ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चमोली के डीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर पालिका जोशीमठ को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून 2019 तक गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी हुई थी। इसमें मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की गई थी।
याचिका में हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण के साथ ही बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को खतरे की आशंका जताई गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ के पूर्व में दिए गए उस आदेश की अनदेखी कर रही है जिसमें उसने पहाड़ी क्षेत्रों और बुग्यालओं में किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया था। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चमोली के डीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर पालिका जोशीमठ को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।