हाईकोर्ट ने हर की पैड़ी हरिद्वार के निकट से निकलने वाली नहर का नाम गंगा नदी रखने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए सरकार को इस संबंध में कानून के मुताबिक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अनमोल वशिष्ठ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हर की पैड़ी के अगले चैनल से निकलने वाली नहर का नाम गंगा नदी रखे जाने की अपील की थी।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला याचिकाकर्ता के विधिक अधिकारों से जुड़ा नहीं है। इसलिए इस मामले में सरकार को किसी तरह के दिशा निर्देश नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो नहर का नाम विधि अनुसार परिवर्तन करने पर विचार कर सकती है।