उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैलिफोर्निया (यूएस) निवासी युवती फरीदा मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसको जमानत दे दी। साथ ही न्यायालय ने आदेश में कहा है कि फरीदा मलिक ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकती हैं।
न्यायमूर्ति एनएस धनिक की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कैलिफोर्निया यूएस निवासी फरीदा मालिक को 12 जुलाई 2019 को नेपाल से बनबसा आते समय पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया।
बिना वीजा भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना था कि इनके पास पासपोर्ट तो था लेकिन भारत घूमने का वीजा नहीं था।
निचली कोर्ट ने फरीदा मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना भारत से बाहर जाने पर रोक लगा दी।