वहीं, सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा समेत अन्य पर्यटन व्यवसायियों को बिजली बिल के फिक्स चार्ज में छूट दी है। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी। महाराज ने कहा कि हर साल रिवर राफ्टिंग और एरो स्पोर्ट्स फर्मों का नवीनीकरण किया जाता है।
इसमें पर्यटन और वन विभाग की ओर से नवीनीकरण शुल्क लिया जाता है। रिवर राफ्टिंग फर्म से पर्यटन विभाग 9118 रुपये और वन विभाग 3038 रुपये प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क लेता है। पैराग्लाइडर से 7500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लिया जाता है। इस समय प्रदेश में एरो स्पोर्ट्स की 18 फर्म हैं, जिसमें 44 पैराग्लाइडर हैं।