मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों के पूर्ण रूप से क्षति होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने निर्देश दिए हैं कि प्राकृतिक आपदा से पूर्णत: क्षतिग्रस्त दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के व्यवसायियों/स्वामियों को जीवनयापन के लिए दुकान/प्रतिष्ठान की क्षति पर अधिकतम 50 हजार एवं सामग्री की क्षति होने पर अधिकतम 50 हजार (कुल एक लाख रुपये) मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता के रूप में उपलब्ध कराए जाएं।
इसी प्रकार पूर्णत: क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के भवन स्वामी को राहत कोष से एक लाख की अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।