न्याय विभाग के परामर्श के बाद सचिव समाज कल्याण एल फनै ने अभियोजन की कार्रवाई करने को स्वीकृति दे दी। अनुमति मिलने के बाद अब जांच अधिकारी न्यायालय में शंखधर के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे।
गिरफ्त में नहीं आए तो कुर्क हो जाएगी नौटियाल की संपत्ति
छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तारी पर रोक को लेकर दायर याचिका उच्च न्यायालय में खारिज होने के बाद अब समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक गीता राम नौटियाल को भी जांच अधिकारी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, यदि नौटियाल जांच अधिकारी के सामने स्वयं प्रस्तुत नहीं हुए तो उनके खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी होगा। उनके निवास स्थान पर नोटिस चस्पा होंगे और एक निश्चित समयावधि के बाद भी वे गायब रहते हैं तो फिर उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई आरंभ हो जाएगी।