वाहन भत्ता के लिए ये ये शर्तें होंगी लागू
सरकारी कर्मचारी के पास राजकीय वाहन न हो। संबंधित यात्राओं के लिए राजकीय वाहन उपलब्ध न हो। आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी अवकाश अवधि में वाहन भत्ता नहीं मिलेगा। जिन छोटी दूरी की यात्राओं के लिए वाहन भत्ता दिया जाएगा, उन यात्राओं के लिए साधारण यात्रा भत्ता/ सड़क किमी भत्ता मान्य नहीं होगा।
कार्यभार ग्रहण काल की अवधि में वाहन भत्ता नहीं मिलेगा। आहरण-वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन भत्ते का दावा शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन है। जो फील्ड कर्मचारी निजी वाहन से सरकारी कार्य करते हैं, उनके बारे में विभागाध्यक्ष इस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेंगे कि वह निजी वाहन का प्रयोग सरकारी कार्य के लिए करते हैं। प्रमाणपत्र जारी होने पर ही उन्हें वाहन भत्ता मिलेगा।
ये होंगी वाहन भत्ता की दरें
स्तर दरें(रुपये में)
लेवल-10 एवं उच्च में 4000
लेवल-7 से 9 में 3000
लेवल 4 से 6 में 2000
लेवल 1 से 3 में 1200
नोटः वाहन भत्ता प्रतिमाह