यानी रजिस्ट्री अधिकतम कितनी भी कीमत की हो रजिस्ट्री शुल्क 25 हजार रुपये ही लिया जाता है। अब इस शुल्क को अधिकतम 50 हजार रुपये कर दिया गया है। आईजी स्टांप सोनिका ने बताया कि 10 साल बाद शुल्क में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री शुल्क एक प्रतिशत होता है। इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। जबकि, उत्तराखंड में इसकी सीमा निर्धारित की गई है। इससे भूमि खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है।