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उत्तराखंड: पहाड़ों में नक्शा पास कराने पर अब मिलेगी विकास शुल्क में 70 फीसदी तक छूट

Fri, 07 Dec 2018 08:41 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में भवन का नक्शा पास कराने के लिए विकास शुल्क में 70 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है। जिला विकास प्राधिकरण को भी सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मानकों के विपरीत किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक विकास शुल्क न वसूला जाए। कार्य स्थगन प्रस्ताव में विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दे पर पीठ ने नक्शा पास कराने पर अधिक शुल्क लेने के मुद्दे पर सरकार को नए सिरे जांच कराकर व्यवहारिक हल निकालने के निर्देश दिए। 

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कांग्रेस विधायक कर्ण माहरा ने कार्य स्थगन प्रस्ताव में जिला विकास प्राधिकरणों द्वारा नक्शा पास कराने पर अधिक विकास शुल्क वसूलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शहरी व पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक समान मानक निर्धारित किए गए हैं। जिसमें गांवों में लोगों को मकान बनाने में मुश्किल आ रही है। विकास शुल्क अधिक होने से मकान की लागत पर बढ़ रही है। जिससे नियमों में संशोधन करने की जरूरत है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन सरकार ने जिला स्तर पर विकास प्राधिकरण का गठन किया।

इसमें नेशनल हाईवे के दोनों तरफ का दो सौ मीटर तक क्षेत्र प्राधिकरण के अधीन किया गया। मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकास शुल्क भी अलग-अलग निर्धारित है। पर्वतीय क्षेत्रों में नक्शा पास कराने पर विकास शुल्क में 70 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। सरकार की ओर से पत्र जारी कर मानकों व नियमों के अनुरूप ही विकास शुल्क लेने के निर्देश दिए गए हैं। वन एवं श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि 10 लाख तक निजी भवन में कोई सेस नहीं लिया जाता है। 10 लाख से अधिक भवन व अन्य निर्माण कार्यों पर एक प्रतिशत सेस लिया जाता है। मामला जनहित से जुड़ा होने पर पीठ ने सरकार को नए सिरे से जांच कराकर व्यवहारिक हल निकालने के आदेश दिए। 

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