केंद्र से लेनी होती है अनुमति
विभागीय सूत्रों का कहना है कि हाथी शेडयूल वन का प्राणी है। उसे एक से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के साथ ही केंद्र सरकार से अनुमति की जरूरत होती है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ।
गुजरात में किसे दिए हाथी?
सूत्र बताते हैं कि हाथियों को गुजरात में (आश्रम ट्रस्ट) को दिया गया है। हालांकि विभाग के अधिकारी डा.पराग धकाते का कहना है कि गुजरात में हाथियों को रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया है।
हाथियों को एक से दूसरे राज्य ले जाने के लिए केंद्र की अनुमति की जरूरत होती है। मैं दिल्ली में हूं अभी इस मामले में विस्तृत जानकारी नहीं है। इसमें जो भी है उसकी जानकारी दी जाएगी।
-समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव
इस तरह का प्रकरण है तो इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
-सुबोध उनियाल, वन मंत्री