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SIR: उत्तराखंड में पहले चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 8.26 लाख वोट कटे, 19 लाख को जारी होंगे नोटिस

Tue, 14 Jul 2026 03:20 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

प्रदेश के 19 लाख मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में विसंगतियों के कारण उन्हें चुनाव आयोग के नोटिस जारी किए जाएंगे। 11 सितंबर तक नोटिस और आपत्ति का निपटारा किया जाएगा।
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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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विस्तार
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उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण पूरा होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई। इसमें 8.26 लाख वोट कट गए हैं। ये ऐसे वोटर हैं, जो अनुपस्थित, मृतक, शिफ्टेड, दोहरे की श्रेणी में आते थे। वहीं, 19.04 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जिनके एसआईआर प्रपत्र में विसंगतियां पाई गई हैं। इन सबको अब चुनाव आयोग 25 जुलाई से नोटिस जारी करेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि प्रदेश के 19 लाख मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में विसंगतियों के कारण उन्हें चुनाव आयोग के नोटिस जारी किए जाएंगे। 11 सितंबर तक नोटिस और आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर सुनवाई होगी।

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71,33,785 मतदाता शामिल

बताया कि मतदाता सूची में 71,33,785 मतदाता शामिल हैं। इसमें  52% पुरुष, (37,23,000) और 47% महिला(34,23,000) हैं। हरिद्वार में 12,45,000 , देहरादून में 11,90,000 ऊधमसिंह नगर में 11,55,000 मतदाता हैं।  रुद्रप्रयाग के 1.80 लाख, चम्पावत में 1.88 लाख, बागेश्वर में 200919 मतदाता आये हैं। अब  15 सितंबर को मतदाता सूची आएगी। प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 11733 से बढ़कर 12543 हुई है। 

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यहां चेक करें अपना नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुई है। अगर आपने एसआईआर प्रपत्र भरा है तो वेबसाइट पर अपने वोटर आईडी के इपिक नंबर की मदद से अपना नाम सर्च कर लें। आप अपने बीएलओ के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची देख सकते हैं। मतदाता सूची में जिनका नाम होगा, इसका मतलब है कि उनका वोट सुरक्षित है। हो सकता है कि किसी विसंगति के कारण उन्हें नोटिस आ जाए।

नहीं भरा एसआईआर प्रपत्र, उन्हें भरना होगा फॉर्म-6

जिन मतदाताओं ने समय से प्रपत्र न मिलने या किसी अन्य कारण से एसआईआर प्रपत्र नहीं भरा है और उनके बीएलओ ने उन्हें अनकलेक्टेबल श्रेणी में डाल दिया है, उनका वोट इस मतदाता सूची में नहीं होगा। लिहाजा, उन्हें नए सिरे से फॉर्म-6 भरना होगा। इसके साथ उन्हें एसआईआर जैसा ही घोषणा पत्र भी भरना होगा। इसके बाद ही उनका वोट बन सकेगा।
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