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Uttarakhand SIR: आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, नाम नहीं तो भरना होगा फॉर्म-6, बीएलओ के संपर्क में रहें

Tue, 14 Jul 2026 12:10 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

उत्तराखंड में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद बड़ी संख्या में नामों में बदलाव हुआ है। एसआईआर प्रपत्र जमा नहीं करने वाले मतदाता अनकलेक्टेबल श्रेणी में आने के कारण सूची से बाहर हो गए हैं, जबकि ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने पर फॉर्म-6 के माध्यम से उसे जुड़वाने का मौका मिलेगा।
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विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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उत्तराखंड में चुनाव आयोग के एसआईआर प्रपत्र भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। इस सूची से 8.41 मतदाताओं को हटा दिया गया है। 79 लाख के बजाए करीब 71 लाख मतदाताओं की सूची जारी होगी। इसके साथ ही विसंगतियों पर नोटिस आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट ceo.uk.gov.in पर मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो जाएगी। अगर आपने एसआईआर प्रपत्र भरा है तो वेबसाइट पर अपने वोटर आईडी के इपिक नंबर की मदद से अपना नाम सर्च कर लें। आप अपने बीएलओ के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय में भी ड्राफ्ट मतदाता सूची देख सकते हैं।

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मतदाता सूची में जिनका नाम होगा, इसका मतलब है कि उनका वोट सुरक्षित है। हो सकता है कि किसी विसंगति के कारण उन्हें नोटिस आ जाए। सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि मंगलवार से मतदाता सूची उपलब्ध हो जाएगी। नोटिस और इसकी सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

नहीं भरा एसआईआर प्रपत्र, उन्हें भरना होगा फॉर्म-6

जिन मतदाताओं ने समय से प्रपत्र न मिलने या किसी अन्य कारण से एसआईआर प्रपत्र नहीं भरा है और उनके बीएलओ ने उन्हें अनकलेक्टेबल श्रेणी में डाल दिया है, उनका वोट इस मतदाता सूची में नहीं होगा। लिहाजा, उन्हें नए सिरे से फॉर्म-6 भरना होगा। इसके साथ उन्हें एसआईआर जैसा ही घोषणा पत्र भी भरना होगा। इसके बाद ही उनका वोट बन सकेगा।

 



 

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18 लाख मतदाताओं को आज से नोटिस भी आएंगे

प्रदेश के 18 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके एसआईआर प्रपत्र में नाम, आयु संबंधी विसंगतियां पाई गई हैं। इन विसंगतियों को दूर कराने के लिए चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा। ये नोटिस बीएलओ के माध्यम से उनके पास तक पहुंचेंगे। प्रमाण के साथ इन नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस की जानकारी के लिए अपने बीएलओ के संपर्क में रहें।

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