हाईकोर्ट ने राज्य में जिला नियोजन समितियों (डीपीसी)के चुनाव कराने व जिलों को जारी 110 करोड़ पर रोक लगाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दिसंबर माह में तिथि नियत कर दी है।
इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि सरकारी कोरोना महामारी नियंत्रण सहित अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त है और बिना सरकार के सहयोग से चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में डीपीसी चुनाव संभव नहीं है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने कोर्ट को बताया कि डीपीसी के जिलों में करीब 1200 मतदाता हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए दिसंबर माह में तिथि नियत की है।