फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू: 10 बिंदुओं में पढ़ें क्या रहेगी पाबंदी और किसमें मिलेगी छूट...

Mon, 31 May 2021 09:56 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

परचून किराना की दुकानें और जनरल स्टोर सप्ताह में दो दिन एक और पांच जून को खुलेंगे। इनके समय में बदलाव किया गया है।
विज्ञापन
कोरोना कर्फ्यू - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते आठ जून तक के लिए और बढ़ा दिया है।

विज्ञापन


कोरोना : उत्तराखंड में आठ जून तक बढ़ा कर्फ्यू, अब परचून के साथ ही स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी
विज्ञापन


एसओपी के मुताबिक, इस हफ्ते परचून किराना की दुकानें और जनरल स्टोर सप्ताह में दो दिन एक और पांच जून को खुलेंगे। इनके समय में बदलाव किया गया है। इनके खुलने का नया समय आठ बजे से दोपहर एक बजे रहेगा। एक जून को एक दिन स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी।
विज्ञापन


इन 10 बिंदुओं में समझे क्या मिलेगी छूट और कहां रहेगी पाबंदी

  • प्रदेश में फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी।
  • होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक रहेगी लेकिन होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
  • प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखनी होगी। इसके बिना प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
  • प्रदेश के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन होगा।
  • गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
  • देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
  • अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी।
  • ऑटो मोबाइल एक्ससरीज की दुकानें पांच जून को सुबह आठ से एक बजे तक खुलेंगी।
  • निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।
  • ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें