- सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
- फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक खुलेंगी।
- 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक कपड़ा रेडिमेड की दुकानें, खाद्य पैकेजिंग की दुकान, दर्जी, चश्मे की दुकान, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस, ड्राईक्लीनर्स की दुकानें
- 11 व 14 जून को सुबह आठ से एक बजे तक ऑटो मोबाइल एक्ससरीज दुकानें खुलेंगी।
- दैनिक आधार पर सुबह आठ से 12 बजे तक फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बैकरी मैन्यूफैक्चरिंग, मांस, चिकन, मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग से संबंधित गतिविधियां
- ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
- होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।
ये बरकरार है
1. पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
2. विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
3. राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
4. गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, आनलाइन पंजीकरण जरूरी।
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