नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव व सचिव लोक निर्माण विभाग को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
अक्षय यादव व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 2018 में देहरादून में हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। इस क्रम में जिला प्रशासन, नगर निगम देहरादून व लोक निर्माण विभाग ने करीब 1400 से अधिक अतिक्रमण चिह्नित किए थे, जिन्हें हटाने के लिए कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया था, लेकिन दो वर्ष बाद भी यह अतिक्रमण नहीं हटाए गए। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुख्य सचिव व सचिव लोनिवि को अवमानना नोटिस जारी कर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।