नए शामिल क्षेत्रों में भी निगम करेगा दाखिल खारिज
प्रदेश स्तर पर नगर निकायों के विस्तार से भू-राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व विभाग से किए जाने वाले दाखिल-खारिज की कार्रवाई बाधित हुई हैं, जिस कारण प्रदेश में आमजन को हो रही कठिनाईयों, भूमि विवादों की बढ़ती संख्या एवं भू-राजस्व में आई कमी को देखते हुए इसके लिए संबंधित एक्ट में बदलाव किया गया है। इससे नए शामिल क्षेत्रों में भी निगम दाखिल खारिज कर सकेंगे। इससे समस्या के समाधान के साथ ही भू-राजस्व में भी वृद्धि होगी।