फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

उत्तराखंड: पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों और वाहन संचालकों को बड़ी राहत, पढ़ें कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले...

Thu, 21 May 2020 08:33 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • पर्यटन उद्योग से जुड़े ढाई लाख लोगों को एक-एक हजार रुपये एकमुश्त मिलेंगे, शराब कोरोबारियों को दी राहत
  • दो लाख व्यावसायिक वाहनों के परमिट नवीनीकरण और टैक्स में दी गई रियायत
विज्ञापन
- फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक वाहनों के परमिट नवीनीकरण को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। वहीं, रोड टैक्स में 3 माह की रियायत दी है। इस फैसले से प्रदेश के दो लाख से अधिक पंजीकृत वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। इसके अलावा पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को भी सरकार ने कई तरह की रियायत दी गई हैं। पर्यटन विभाग में पंजीकृत सवा दो लाख गाइड, राफ्टर, पोर्टर आदि और परिवहन विभाग में पंजीकृत 25 हजार ऑटो, ई-रिक्शा संचालकों को सरकार एक मुश्त एक-एक हजार रुपये देगी।

विज्ञापन


बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 मुददों पर निर्णय लिया गया, जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रमिक सुधार के लिए श्रम मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को भी शामिल किया गया है। शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि परिवहन विभाग में पंजीकृत सार्वजनिक वाहन बस ,स्टेज कैरिज, बस टैक्सी, मैक्सी कैब ऑटो, विक्रम और मालवाहक वाहन के परमिट नवीनीकरण को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है, इससे वाहन मालिकों को नवीनीकरण शुल्क में भी राहत मिलेगी।


इस पर सरकार 14.23 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। वहीं, मोटर व्हीकल टैक्स में अप्रैल से जून तक की छूट दी गई है। इसके लिए 63.28 करोड़ रुपये की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। कौशिक ने बताया कि पर्यटन उद्योग से लगभग सवा दो लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं, इनके अलावा ऐसे अन्य 28 हजार लोग हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं। इन सभी को सरकार एक एक हजार रुपये एकमुश्त देगी। इससे राज्य सरकार पर 25 करोड़ रुपये का अधिभार पड़ेगा।

विज्ञापन

शराब कोरोबारियों को दी राहत

लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने पर सरकार ने शराब कारोबारियों को भी राहत दी है। सरकार ने तीन तरह की राहत प्रदान की है। पिछले वित्तीय वर्ष में 20 मार्च से 31 मार्च तक 10 दिनों तक लॉकडाउन के कारण बंद रही दुकानों का 34 करोड़ रुपये अधिभार माफ कर दिया है। 

चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से शराब की दुकानें आवंटित हुईं, लेकिन उनको संचालित नहीं किया जा सका। ऐसी 504 दुकानों से 195 करोड़ रुपये का अधिभार नहीं लिया जाएगा। जो 155 दुकानें आवंटित नहीं हुई हैं, उनको लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा, लेकिन उनको भी छूट दी जाएगी।

पंचायतों को अनुदान राशि वितरण में बदलाव
15वें वित्त आयोग के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के लिए दी जाने वाले बजट में भी सरकार ने संशोधन किया है, पंचायतों को मिलने वाली सहायता राशि में 3.54 प्रतिशत बजट छावनी बोर्ड को दिया जाएगा। वित्त आयोग की इस सिफारिश के आधार पर प्रदेश सरकार ने भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को मिलने वाली सहायता राशि में परिवर्तन किया है। अब वित्त आयोग से पंचायतों को 75 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायत को 10 पंचायत और  जिला पंचायत को 15 प्रतिशत बजट दिया जाएगा
विज्ञापन

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

  • कोविड-19 से संबंधित राज्य सीमा पर प्रवासियों को क्वारंटीन किए जाने संबंधी उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में होने वाली व्यवस्थागत, संस्थागत समस्या की जानकारी न्यायालय को दी जाएगी।
  • उत्तराखंड जोत चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई। इसके अन्तर्गत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करना, इत्यादि को स्पष्ट किया गया है।
  • पेयजल संस्थान के प्रबंध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समयसीमा आठ वर्ष की जगह पांच वर्ष की गई।
  • मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के बीच फंड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बीज क्रय के लिए अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय एवं आईसीएआर के लिए अनुमति दी गई।
  •  राज्य वन्यजीव अवैध शिकार अपराध रोकथाम के लिए 14 पदों का सृजन किया गया।
  • स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के लिए बिना अवकाश पांच वर्ष की अनुपस्थिति पर सेवा समाप्त की जाएगी।
  •  सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिंदी विषय की अनिवार्यता समाप्त की गई।
  • सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलेगा। जहां पहले कुल 2677 पद थे। अब पदों की संख्या 1959 हो जाएगी।
  • पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर ली जाने वाली जल मूल्य कर वृद्धि 15 प्रतिशत की जगह नौ प्रतिशत लिया जाएगा। इससे एक करोड़ 87 लाख का व्ययभार राज्य सरकार पर पड़ेगा।
  • श्रम सुधार के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा श्रमिकों को दिया जाने वाला मार्च का बोनस जो नवंबर 2020 में देना था, अब 31 मार्च 2021 तक दिया जा सकता है। जो उद्योग फायदे में होंगे, उन्हें 8.33 प्रतिशत बोनस देना होगा।
  • वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम-स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज पर छूट दी गई।
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति की अवधि को एक वर्ष का विस्तार दिया गया, जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • होटल, रेस्टोरेंट बार शुल्क में तीन माह की छूट दी गई। नवीनीकरण और पंजीकरण शुल्क में एक वर्ष की छूट दी गई।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें