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उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, पदोन्नति से भरे जाएंगे पुलिस के 33 प्रतिशत पद

Mon, 31 Dec 2018 05:15 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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trivendra singh rawat
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प्रदेश के युवाओं का पुलिस विभाग में भर्ती होने का सपना नए साल में पूरा होेने वाला है। विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के साथ नागरिक पुलिस और पीएसी में सिपाहियों के 1200 पद रिक्त हो जाएंगे। ऐसे में 2021 के कुंभ के मद्देनजर इन पदों पर भर्ती सिपाहियों की भर्ती होनी है। इसके अलावा 253 फायर कर्मचारियाें की भर्ती प्रक्रिया भी जनवरी में शुरू होने की उम्मीद है।

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पुलिस विभाग की सेवा नियमावली न होने के कारण काफी समय से विभागीय पदोन्नतियां अटकी हुईं हैं। 2018 के अलविदा होने के साथ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उप निरीक्षक की नियमावली को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में नए साल के जनवरी में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से उप निरीक्षक और उप निरीक्षक से इंस्पेक्टर पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी है।
 

 

प्रदेश में पुलिस और पीएसी में करीब 1200 कांस्टेबलों की पदोन्नति प्रस्तावित है। उन्हें पदोन्नति मिलते ही कांस्टेबल के पद रिक्त हो जाएंगे। ऐसे में इन पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ के मद्देनजर यह भर्ती बेहद महत्वपूर्ण होगी। पदोन्नति प्रक्रिया में उप निरीक्षकों के कुछ पद भी रिक्त होने की उम्मीद है। 

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दमकल विभाग में होगी 253 पदों पर भर्ती
प्रदेश में 253 फायर कर्मियों की भी भर्ती प्रक्रिया जनवरी में शुरू  होनी है। कुल मिला कर प्रदेश के युवाओं को पुलिस विभाग के करीब 1500 पदों पर अपनी किस्मत आजमाने का अवसर मिलने जा रहा है।

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कैबिनेट निर्णय के सम्बन्ध में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी।

1. लोक सेवा आयोग से सम्बन्धित व्यवस्थाधिकारी एवं व्यस्थापक पदों की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। 
2. गन्ने के समर्थन मूल्य में बदलाव  327 अगेती, अर्ली वैरायटी प्रजाति  सामान्य प्रजाति में 317 रु प्रति कुन्तल, निर्धारित की गयी।
3. उत्तराखंड भवन निर्माण एवम आवास विकास उपविधि विनियम के मानकों में संशोधन, किया गया। भवन निर्माण नीति में संशोधन, पहाड़ों और मैदान के बीच वाले भाग में फुट हिल नीति बनेगी, प्राधिकरणों को इसमें कार्य करने के लिए कहा गया है, देहरादून नैनीताल अल्मोड़ा पौड़ी टिहरी चंपावत जिलो में प्राधिकरण काम करेंगे, फुट हिल में भवनों की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा नहीं होगी, सड़क की चैड़ाई 9 मीटर घटाकर 6.75 मीटर निर्धारित की गयी।

4.आवासीय क्षेत्र में एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के लिए वन टाईम सेटलमेंट की व्यवस्था की गई। कम्पाउन्डिग फीस में छूट दी गई।
5.उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि विनियम 2011 के मानक में संशोधन।
6.नगर निगम अधिनियम 1965 की धारा 135 ओर 136 में किया गया बदलाव, करते हुए वित्तीय अधिकार में बढ़ोत्तरी की गयी। नगर आयुक्त को 50 हजार से 10 लाख का वित्तीय अधिकार मेयर को 1 लाख से 12 लाख का वित्तीय अधिकार 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले  मेयर को 12 लाख, एवं  5 लाख से कम मेयर 6 लाख, का वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया। कार्यसमिति को 25 लाख एवं बोर्ड को असिमित वित्तीय अधिकार दिया गया। 

7. उत्तराखंड पुलिस के इन्सपेक्टर सब इन्सपेक्टर 33 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, इसमे आर्म्ड फोर्स को भी शामिल किया गया।
8. वेतन निर्धारण विसंगति दूर को गयी, सीधी भर्ती ओर पदोन्नति के 4600 ग्रेड पे के अन्तर  को दूर किया गया,  लगभग ढेड़ लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे ।
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