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उत्तराखंड कैबिनेट: चार हजार मासिक आय वाली परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं को भी मिलेगी पेंशन

Thu, 05 Nov 2020 12:44 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • भरण पोषण अनुदान योजना नियमावली में संशोधन, कैबिनेट ने दी मंजूरी
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पेंशन - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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उत्तराखंड सरकार ने उन परित्यक्ता विवाहित, मानसिक रूप से विकृत निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भी मासिक पेंशन देने का फैसला किया है, जिनकी मासिक आय चार हजार रुपये है। पेंशन योजना की पात्रता के लिए कम वार्षिक आय सीमा होने के कारण हजारों निराश्रित महिलाएं पेंशन से वंचित हैं। 

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बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भरण पोषण अनुदान योजना नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी। नियमावली में यह प्रावधान था कि बीपीएल श्रेणी में शामिल अथवा ग्रामीण क्षेत्र में 15976 और शहरी क्षेत्र में 21206 रुपये वार्षिक आय वालीं परित्यक्ता विवाहित महिलाएं ही पेंशन की पात्र थीं, लेकिन अब 48 हजार रुपये सालाना आय वाली महिलाएं भी पेंशन के लिए पात्र होंगी।

बता दें कि ऐसी पात्र महिलाओं को समाज कल्याण विभाग 1200 रुपये मासिक पेंशन का भुगतान करता है। ये लाभ उन परित्यक्ता महिलाओं को भी होगा, जिनके पुत्र या पुत्री बीपीएल की श्रेणी में आते हैं।

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अब घर बैठे जमा कर सकेंगे गृहकर

अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन गृहकर जमा करा सकेंगे। शहरी विकास निदेशालय ने इसकी कवायद तेज कर दी है। 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के 14 निगम और निकायों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

प्रदेश में इस वक्त कुछ ही निगम और निकायों में ऑनलाइन गृहकर जमा कराने की सुविधा है। इस सुविधा को अब शहरी विकास निदेशालय पूरे प्रदेश में शुरू करने जा रहा है। इसके तहत शुरुआती चरण में 14 निगम और निकायों में 31 मार्च 2021 तक ऑनलाइन टैक्स जमा कराने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके बाद बचे हुए सभी निकायों में भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। इसका मकसद यह है कि लोग आसानी से अपने घर बैठे ही टैक्स जमा करा सकें। 

वहीं, शहरी विकास निदेशालय ने ट्रेड टैक्स और मिश्रित करों को जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। इसके तहत एक सॉफ्टवेयर हाल ही में लॉन्च किया गया है। निदेशालय जल्द ही डबल एंट्री सिस्टम लागू करने जा रहा है। इसके तहत आय-व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाएगा।

इसके लिए निदेशालय ने अकाउंट मैन्यूअल तैयार करने के बाद शासन को भेज दिया है। शासन से हरी झंडी मिलने के साथ ही मैन्यूअल लागू कर दिया जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर भी अलग से तैयार किया जा रहा है। शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि इस दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। 
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