फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कैबिनेट बैठक: आयुष्मान योजना को मिली मंजूरी, अब अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना होगा नया नाम

Tue, 28 Aug 2018 07:12 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
trivendra singh rawat
विज्ञापन

आयुष्मान भारत योजना इस राज्य में अब अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के नाम से जानी जाएगी। सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसे 25 सितंबर से लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

विज्ञापन


इसका लाभ राज्य के सभी 22 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने लगभग तीन हजार प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विलय को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि सरकारी कर्मचारियों को पांच साल में एक भी प्रतिकूल प्रविष्टि मिलने पर वह प्रमोशन की दौड़ से बाहर हो जाएगा। 


मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। यह बैठक पहले 29 अगस्त को होनी थी लेकिन इस तिथि में सीएम के दिल्ली में कार्यक्रम को देखते हुए बैठक आज बुलाई गई। फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पास हुए। प्रस्तावों पर चर्चा के पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर शोक प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद सर्वप्रथम देहरादून में 18, 19, 20 और 24 सितंबर को विधानसभा सत्र आयोजित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को चर्चा के बाद पास किया गया।

विज्ञापन

 बैठक में आयुष्मान उत्तराखंड का नाम अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना (आयू) करने का फैसला किया गया। इस योजना को 25 सितंबर से राज्य भर में लागू किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही राज्य का प्रत्येक परिवार इस योजना में कवर होगा। इन्हें पांच लाख तक के इलाज की नि:शुल्क व्यवस्था दी जाएगी। इसी तरह कार्मिक विभाग के एक प्रस्ताव में राज्य कर्मचारियों (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) को प्रमोशन पाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता से काम करना पड़ेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत पांच सालों की सेवा में यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में किसी एक साल में सत्यनिष्ठा संदिग्ध की गई है, तो वह प्रमोशन के लिए पात्र नहीं होता है। मगर कैबिनेट से पास हुए ताजा प्रस्ताव के तहत यदि उसे पांच सालों की सेवा में किसी एक साल भी प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स एंट्री) मिल जाती है तो भी वह प्रमोशन की रेस से बाहर हो जाएगा। 


इसके अतिरिक्त दस या दस से कम छात्र संख्या वाले 2425 प्राथमिक और 291 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को नजदीक के स्कूल में विलय को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने गोविंद घाट एवं घाघरिया रोप-वे एवं देहरादून मसूरी रोप-वे बनाने के लिए मुख्य सचिव एवं सचिव की अध्यक्षता में बनाईं गईं समितियों के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। इसी प्रकार उत्तराखंड राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं पैक्स सहकारी समिति के लिए 3641.92 करोड़ रुपये के कर्ज को सैद्धांतिक मंजूरी के बाद प्रथम चरण में 429.82 करोड़ रुपये की गारंटी को स्वीकृति दी गई है।
 

विज्ञापन

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत - फोटो : amar ujala
- उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 के उल्लंघन पर दंड की सीमा पांच से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक की गई।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं उन्मूलन अधिनियम 1950 के अन्तर्गत सर्किल रेट का 10 प्रतिशत दंड निर्धारित किया गया।
- उत्तराखंड चकबंदी अधिकारी/सहायक चकबंदी अधिकारी सेवा नियमावली के अन्तर्गत 707 पदों की भर्ती की स्वीकृति।
- उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश के विरुद्ध एसएलपी दायर करने की मंजूरी। 
- राज्य में एथनॉल निर्माण परमिट शुल्क को समाप्त किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को मंजूरी दी गई।
- राज्य में 108 आपातकालीन सेवा की टेंडर प्रक्रिया को छह माह का विस्तार दिया गया।
- विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए अल्मोड़ा के ग्राम टाटी में 25 एकड़ भूमि लीज पर देने की अनुमति।
- कार्बेट टाइगर रिजर्व में गुर्जर परिवार के विस्थापन के लिए वन मंत्री, कृषि मंत्री एवं मुख्य सचिव के अधीन समिति का गठन।
- खेल, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के नाम से, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का एकीकरण किया गया।
- उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए बनाई गई कमेटी की जानकारी कैबिनेट को दी गई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें