फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand Cabinet: प्री-रजिस्ट्रेशन में छूट से 300 उद्योगों को राहत, MSME नीति-2015 के तहत सब्सिडी का लाभ

Wed, 14 Aug 2024 08:09 AM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून

सार

अब उद्योगों को एमएसएमई नीति-2015 के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति-2015 के तहत प्री-रजिस्ट्रेशन में छूट देकर 300 उद्योगों को बड़ी राहत दी है। अभी तक प्री-रजिस्ट्रेशन न कराने से इन उद्योगों सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा था, जबकि नीति के प्रावधानों के अनुसार उद्योग पात्रता की सभी शर्तों पूरा करते हैं।

एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने नीति लागू की थी, जिसमें बड़े समेत छोटे उद्योग लगाने के लिए 15 से 40 प्रतिशत सब्सिडी, स्टांप शुल्क, ब्याज दर व बिजली दरों में छूट का प्रावधान किया था। इस नीति के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उद्योगों को एकल खिड़की पोर्टल पर प्री-रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य था।

कई एमएसएमई उद्योगों ने नीति के तहत सब्सिडी का लाभ लिया, लेकिन कई उद्योग ऐसे थे, जो पूर्व पंजीकरण नहीं करा पाए। जिस कारण से वित्तीय लाभ लेने से वंचित रह गए। अब प्रदेश सरकार ने नई एमएसएमई नीति-2023 लागू की है। 2015 की नीति में निवेश करने वाले उद्योग सब्सिडी के लिए चक्कर काट रहे थे।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें...Uttarakhand: नई पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना...प्रदेश में ऐसे बढ़ेगा निवेश, रोजगार के भी खुलेंगे द्वार

प्रदेश सरकार ने अब एमएसएमई नीति 2015 के तहत प्री-रजिस्ट्रेशन में छूट देकर उद्योगों को सब्सिडी का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेशभर में लगभग 300 उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा।

विज्ञापन

 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें