प्रदेश में अब सड़क व पुल निर्माण के सभी काम एक ही स्वीकृति पर होंगे। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रक्रिया के सरलीकरण की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से सड़क निर्माण में कटिंग के बाद अन्य कामों के लिए दोबारा से स्वीकृति नहीं लेनी पड़ेगी।
प्रदेश में सड़क व पुलों के निर्माण के लिए वर्तमान में दो चरणों में स्वीकृति लेनी की अनिवार्यता है। ऐसे में पहले चरण में सड़क की कटिंग की स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद दूसरे चरण में सुरक्षा दीवार, पुलिया, नालियों व अन्य कार्यों की स्वीकृति दी जाती है। अलग-अलग चरणों में स्वीकृति की प्रक्रिया से निर्माण कार्यों में समय लगता है।