बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए हुआ चुनाव निरस्त कर दिया है। चुनाव अधिकारी को नए सिरे से इस पद पर चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसके मुखर्जी, गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरडी व्यास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज मृदुला मिश्रा की बेंच ने एक बैठक के बाद सोमवार को यह फैसला सुनाया।
बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों के लिए छह मई चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद सुरेंद्र पुंडीर को अध्यक्ष चुना गया था। इस दौरान मतों को लेकर हुए विवाद के बाद अध्यक्ष पद के दावेदार सुखपाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की ट्रिब्यूनल में आपत्ति दाखिल की थी। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने कहा है कि चुनाव 2014 की नियमावली के अनुसार नहीं हुए हैं।
ऐसे में ट्रिब्यूनल ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पुन: कराने का आदेश दिया है। अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर का कहना है कि अभी उन्हें आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश के अध्ययन के बाद कुछ बता पाएंगे। कहा कि चुनाव निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने की बात की उन्हें जानकारी है। बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पद के लिए हुए चुनाव पर ट्रिब्यूनल ने कोई टिप्पणी नहीं की है।