विधानसभा में हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
वहीं 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले जो पद धारण करेगा और वह फिर से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसे बुरे व्यवहार, कुप्रबंधन अयोग्यता या अन्य किसी कारण से कुलाधिपति द्वारा पारित आदेश से सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के कार्यरत या रिटायर न्यायाधीश की जांच के बाद हटाया जा सकेगा।
तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम हुआ वीर माधो सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
विधानसभा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहलाएगा।