साथ ही साथ अब सीपीयू में तैनाती को लेकर नए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। डीजी कानून व्यवस्था ने बताया कि सीपीयू में किसी भी पुलिसकर्मी का कार्यकाल तीन वर्ष का तय किया गया था। इसे बढ़ाकर पांच वर्ष तक किया जा सकता है।
इस बीच यह भी कहा जाता है कि लंबे समय एक जगह ड्यूटी करने से पुलिसकर्मियों के बीच गुस्सा और हताशा बढ़ जाती है। ऐसे में अब इस फोर्स में रोटेशन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत तीन साल या इससे अधिक की ड्यूटी कर चुके कर्मचारी की जगह दूसरे कर्मचारी को तैनात किया जाएगा। पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
हमने तीनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही अब रोटेशन व्यवस्था सीपीयू में लागू की गई है। तैनाती अवधि तीन वर्ष है, जिसे बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है। लेकिन, इसमें न्यूनतम को ही लागू किया जाएगा।
- अशोक कुमार, डीजी कानून व्यवस्था