होटल, मॉल को भी सैनिटाइज करना होगा। शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ग्राहकों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी जरूरी होगी।
यह अभी रहेंगे बंद
सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
- मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
- मॉल, मंदिर और होटलों में प्रवेश के लिए मास्क लगाने जरूरी होगा।
- सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन, इसके लिए गोले बनाने होंगे।
- होम डिलीवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति।
- दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।
शासन की ओर से नगर निगम क्षेत्र देहरादून तथा गढ़ी कैंट और क्लमेंटटाउन छावनी परिषद में मौजूद धार्मिक स्थल, मॉल और होटल खोले जाने के आदेश मिल गए हैं। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक एक जुलाई से इन्हें खोल दिया जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी