- ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा।
- अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत दी जाए।
- स्टूडेंट्स केवल पैरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद ही कोचिंग आ सकेंगे। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की एसओपी का पालन करना होगा।
कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर तैयारी चल रही है। स्कूलों के लिए जारी गाइडलाइन कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगी। कोचिंग जाने के लिए पैरेंट्स की परमिशन अनिवार्य होगी। कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसा न करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी