विभागीय मंत्री अरविंद पांडे
मंत्री ने कहा कि नए पंचायतीराज एक्ट में प्रावधान किया गया कि जिस व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होंगे या फिर जिनके घर में शौचालय नहीं है, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साफ है कि इन प्रावधानों के लागू होने के बाद आगामी पंचायत चुनाव में कई दावेदार अयोग्य हो जाएंगे।
अभी तक यह है प्रावधान
पंचायतीराज एक्ट में अभी तक पंचायत चुनाव के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की शर्त नहीं है। मतदाता सूची में नाम है तो पंचायत में किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार की मंशा है कि पंचायतों में पढ़े लिखों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। इससे पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। हरियाणा राज्य ने पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता का प्रावधान किया है।
राज्य में यह है त्रिस्तरीय पंचायत का स्वरूप
पंचायत पंचायतों की संख्या निर्वाचित सदस्य
ग्राम पंचायत 7958 53103
क्षेत्र पंचायत 95 3266
जिला पंचायत 13 438