इस संबंध में यातायात पुलिस ने एक अगस्त से नौ अगस्त तक प्रदेश के सभी शहरों में जागरूकता अभियान चलाए। इसके बाद 10 अगस्त यानी शुक्रवार से इसे पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है।
यातायात निदेशक केवल खुराना ने बताया कि शुक्रवार से चालान नहीं काटे जाएंगे। इससे गफलत का माहौल बन सकता है। लिहाजा शुक्रवार को पहले दिन चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद शनिवार से सख्ती शुरू कर नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 100 रुपये का नगद चालान किया जाएगा।
यदि कोई वाहन चालक जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा। इसके बाद इन्हें न्यायालय के माध्यम से ही मुक्त कराया जा सकता है। यही नहीं यदि वाहन चालक के पास कोई भी कागजात नहीं होगा तो वाहन को सीज किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।