दोनों आठ नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर अफगानिस्तान से दिल्ली आए थे और नौ नवंबर से हल्द्वानी स्थित लाइन नंबर आठ के होटल हनीफ में ठहरे थे। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने दोनों नागरिकों को सात दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। दोनों के विरुद्ध सब सेक्शन (2) ऑफ सेक्शन -3 ऑफ फॉरेन एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई की गई।
उधर, एलआईयू ने हल्द्वानी के होटल से जबीउल्लाह (40) और सनाउल्लाह रोहनी (48) को पकड़ा है। दोनों नौ नवंबर को अल्मोड़ा आए थे। जबीउल्लाह की अल्मोड़ा जिले के जोशीखोला में ससुराल है। उसकी पत्नी इस समय अफगानिस्तान में है। जबीउल्लाह अपने दोस्त सनाउल्लाह के साथ ससुर से मिलने आया था। दोनों दस नवंबर से हल्द्वानी लाइन नंबर आठ स्थित होटल में ठहरे थे।
पासपोर्ट और वीजा सही मिलने पर दोनों को छोड़ दिया गया। होटल प्रबंधन ने विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। इसी कारण होटल मालिक को 14 विदेशी अधिनियम के तहत नोटिस भेजा गया है। चारों की जानकारी अफगानी दूतावास को दे दी गई है।