तबादलों से छूट के लिए नहीं आया अभी प्रस्ताव
उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण विधेयक 2017 के तहत कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले होते हैं, लेकिन कुछ विभाग विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए अनिवार्य तबादलों से छूट की मांग करते हैं। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल के मुताबिक, कार्मिक विभाग के पास अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया।
एक्ट में कहीं नहीं है कि नहीं होगी काउंसलिंग
शिक्षा विभाग ने शासन को शिक्षकों के तबादलों के लिए काउंसलिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। जिस पर कार्मिक विभाग का कहना है कि तबादला एक्ट में कहीं नहीं है कि काउंसलिंग नहीं होगी। शिक्षा विभाग इस पर निर्णय ले।
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तबादला एक्ट के तहत अपनानी होगी ये प्रक्रिया
तबादला एक्ट के तहत विभागाध्यक्ष को पहले कार्यस्थल का मानक के अनुसार चिन्हीकरण करना होगा। सभी विभाग तबादलों के लिए समिति का गठन करेंगे। हर संवर्ग के लिए सुगम, दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल और खाली पदों की सूची जारी की जाएगी। अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के विकल्प लिए जाएंगे। प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद 10 जुलाई तक तबादले किए जाएंगे।