केंद्र सरकार की अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग ने भी 37 प्रकार के चालान की दरों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक, केंद्र सरकार की चालान की दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। कंपाउंड फीस की दरें बाद में जारी होंगी। विभाग इनका जल्द निर्धारण कर देगा।
एंबुलेंस को रोकने पर 10 हजार तक जुर्माना
नियमों में पहली बार एंबुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों को साइड न देने के मामले में जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई वाहन चालक इस नियम को तोड़ने का दोषी पाया गया तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए निर्धारित मानकों के विपरीत हार्न और सायलेंसर का प्रयोग करने पर भी 1000 रुपये तक के जुर्माना लगेगा। कई लोग बाइकों में कार का हार्न इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा।
लाइसेंस नहीं तो होगा पांच हजार का चालान
यदि कोई वाहन चालक बिना लाइसेंस के या निर्धारित आयु से कम का कोई किशोर वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका पांच हजार रुपये तक का चालान कटेगा। अभी तक इस अपराध के लिए 500 रुपये तक चालान का प्रावधान था।
अब 100 रुपये से नहीं चलेगा काम
यातायात नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये का शुल्क जमा कर अपराध से छुटकारा पाने के दिन लद गए। अब पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये शुल्क होगा। दूसरी बार और बार-बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा।