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आज से ट्रैफिक के नियम तोड़ना महंगा पड़ेगा, होगा 25 हजार तक जुर्माना और तीन साल की सजा

Sun, 01 Sep 2019 10:03 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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प्रतीकात्मक
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सड़क पर सुरक्षित यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित की गई चालान की नई दरों को प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग द्वारा आज से लागू कर दिया गया है। आज से ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना वाहन चालकों को खासा भारी पड़ सकता है।

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पहली बार नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर जुर्माने और और सजा का प्रावधान किया गया है। नियमों के तहत बच्चे और किशोर यदि यातायात के नियम तोड़ेंगे तो वाहन स्वामी या अभिभावकों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे अपराध में शामिल वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र एक वर्ष तक निलंबित होगा और ऐसे बच्चे को 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षार्थी लाइसेंस नहीं मिलेगा।

37 प्रकार के चालान की दरों में संशोधन

केंद्र सरकार की अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग ने भी 37 प्रकार के चालान की दरों में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। सचिव शैलेश बगौली के मुताबिक, केंद्र सरकार की चालान की दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। कंपाउंड फीस की दरें बाद में जारी होंगी। विभाग इनका जल्द निर्धारण कर देगा।   

एंबुलेंस को रोकने पर 10 हजार तक जुर्माना
नियमों में पहली बार एंबुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों को साइड न देने के मामले में जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यदि कोई वाहन चालक इस नियम को तोड़ने का दोषी पाया गया तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
 

बाइक में कार का हार्न तो 1000 रुपये जुर्माना

ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए निर्धारित मानकों के विपरीत हार्न और सायलेंसर का प्रयोग करने पर भी 1000 रुपये तक के जुर्माना लगेगा। कई लोग बाइकों में कार का हार्न इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा।

लाइसेंस नहीं तो होगा पांच हजार का चालान
यदि कोई वाहन चालक बिना लाइसेंस के या निर्धारित आयु से कम का कोई किशोर वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका पांच हजार रुपये तक का चालान कटेगा। अभी तक इस अपराध के लिए 500 रुपये तक चालान का प्रावधान था।

अब 100 रुपये से नहीं चलेगा काम
यातायात नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये का शुल्क जमा कर अपराध से छुटकारा पाने के दिन लद गए। अब पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये शुल्क होगा। दूसरी बार और बार-बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा।
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चालान की अब ये नई दरें लागू 

अपराध                   -             पहले (जुर्माना रुपये में)         -       अब (जुर्माना रुपये में)
खतरनाक तरीके से वाहन चलाने - 1000 - पहली बार 5000 दूसरी व बार-बार अपराध पर 10,000
अत्यधिक गति से चलाना   - 400         -   1000-2000 तक
बगैर हेलमेट    -            -----------        -      1,000 रुपये/ 03 माह तक लाइसेंस सस्पेंड
दौड़ और गति का मुकाबला करने - 500     -   पहली बार 5000 दूसरी और बार-बार 10,000
जानकारी देने से मना करना   - 500     -   2,000
अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना - 1000   -     5000
बाधा पहुंचाना    -    500   -         2000
यात्रियों को ले जाने से मना करना  -  200 -   500
बिना बीमा  - 1000   -     पहली बार 2000 और दोबारा 4,000
खड़े वाहन पर छेड़छाड़ - 100   -     1,000 
दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी -  100   - 1,000/लाइसेंस निलंबित
गाड़ियों की ओवरलोडिंग - 2,000     -   20,000 
सुरक्षा बेल्ट न पहनने पर -       --------         - 1000
बच्चों द्वारा सुरक्षा बेल्ट न पहनने पर -   -------  -  1,000
क्षमता से अधिक सवारी ले जाने  - ----------- - क्षमता से अधिक प्रत्येक सवारी का 200 रुपये
भारयान से अधिक माल बाहर होने -  -----  -  20,000 व माल उतारने का चार्ज
बिना अनुमति के वाहन का उपयोग   -  ----- -  10,000 
बिना आरसी के वाहन चलाना  -  500 0-    5000
सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने- 1000 - 10,000
शराब पीकर वाहन चलाने पर - 2000    -    10,000
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने-1000 -   5000
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