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Dehradun: कोर्ट का आदेश, चाय बागान की भूमि से 30 दिन में हटाएं वसंत विहार थाना, पढ़ें पूरा मामला

Thu, 30 Nov 2023 03:49 PM IST
देहरादून ब्यूरो अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून

सार

चाय बागान की भूमि खाली कराने संबंधी यह कड़क आदेश द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिविजन इंदु शर्मा की कोर्ट ने दिया है। जिस जगह पर वसंत विहार थाना और आवासीय भवन बने हैं वह जगह हरवंशवाला में डीटीसी इंडिया लिमिटेड की चाय बागान की है।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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थाना वसंत विहार चाय बागान की भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। कोर्ट ने अब इसे 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं। पुलिस विभाग को दिए आदेशों में सिविल कोर्ट ने कहा है कि इसे हटाने का खर्च भी स्वयं ही उठाना होगा। इस अवैध निर्माण की जद में थाना कार्यालय के साथ-साथ आवासीय भवन भी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यहां सभी तरह के अवैध निर्माणों पर रोक लगा दी है।

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चाय बागान की भूमि खाली कराने संबंधी यह कड़क आदेश द्वितीय अपर सिविल जज सीनियर डिविजन इंदु शर्मा की कोर्ट ने दिया है। जिस जगह पर वसंत विहार थाना और आवासीय भवन बने हैं वह जगह हरवंशवाला में डीटीसी इंडिया लिमिटेड की चाय बागान की है। कंपनी के एमडी एनके मिश्रा ने इसके लिए सिविल कोर्ट में अपील की थी। बताया था कि चाय बागान की कंपनी पर अवैध निर्माण करते हुए वसंत विहार नाम से थाना और काफी संख्या में कर्मचारियों के आवास बनाने शुरू किए गए। कंपनी ने इस मामले में राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय, एसएसपी, एसओ वसंत विहार को प्रतिवादी बनाया था। अपील दो मार्च 2007 को कोर्ट में दाखिल हुई थी।

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पुलिस अपना पक्ष साबित नहीं कर पाई
कोर्ट में वर्तमान में चाय बागान कंपनी की ओर से अधिवक्ता गौरव शर्मा पैरवी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि द्वितीय अपर सिविल सीनियर डिवीजन इंदु शर्मा की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने बुधवार को दिए आदेश में कहा कि यह थाना चाय बागान की भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। इसके वादी यानी कंपनी के अधिकारियों के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। जबकि, प्रतिवादी अपना पक्ष साबित करने को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। ऐसे में यह निर्माण यानी थाना वसंत विहार, आवासीय भवन और अन्य निर्माण 30 दिन के भीतर हटाने होंगे। बता दें कि इस मामले में उस वक्त के कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की बात भी कही गई है। कोर्ट ने उस वक्त भी यहां निर्माण पर रोक संबंधी आदेश दिए थे।

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