- शासन ने इस संबंध में जारी किया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह तदर्थ में की गई सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि जिन अशासकीय स्कूलों को अनुदान सूची में लिए जाने का निर्णय लिया जाता है। उन स्कूलों के लिए नियमानुसार पद सृजित किए जाते हैं। इन सृजित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह वेतन एवं अन्य समस्त भत्ते दिए जाते हैं। जिसे देखते हुए वित्त विभाग का 25 नवंबर 2025 का आदेश अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी लागू होंगे।
अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी के मुताबिक इस आदेश के बाद अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को तदर्थ में की गई सेवाओं का लाभ चयन वेतनमान और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ के लिए देय होगा।