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Dehradun News: प्रदेश में शिक्षकों को मिल सकता है सीधे मतदान का अधिकार

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। प्रदेश में शिक्षकों को प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव में सीधे मतदान का अधिकार मिल सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रकरण में शासन स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाए ताकि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का समय पर निपटारा किया जा सके।
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राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में सभी शिक्षकों को सीधे मतदान के बजाए प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था है। सभी शिक्षकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिले इसके लिए शिक्षक अंकित जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शिक्षक संघ के संविधान में एक से दस शिक्षक वाले स्कूल में एक प्रतिनिधि, 11 से 20 शिक्षक वाले स्कूल में दो और 21 से 30 शिक्षक वाले स्कूल में तीन प्रतिनिधि तय किए जाते हैं। संघ के संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिनिधि का चयन किस प्रक्रिया से होगा, चयन प्रत्यक्ष मतदान से होगा या नामांकन से होगा। इसके लिए सभी शिक्षकों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह की चयन की प्रक्रिया मनमानी, गुटीय नियंत्रण एवं लोकतांत्रिक विकृति को प्रदर्शित करती है। याचिकाकर्ता शिक्षक अंकित जोशी ने विभिन्न स्तरों के चुनाव में सभी को मतदान देने संबंधी संशोधन किए जाने का अनुरोध किया है। यह भी अनुरोध किया गया है कि शिक्षक संघ के संविधान में संशोधन के बाद ही प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव कराए जाएं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ मुकुल कुमार सती ने मामले में शासन को लिखे पत्र में कहा, शासन स्तर से प्रकरण में अंतिम निर्णय के बाद ही प्रत्यावेदन का निपटारा किया जा सकेगा।
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