थानाध्यक्ष जगमोहन सिंह के अनुसार छात्रा के परिजनों ने तहरीर में बताया कि उनकी 11 वर्षीया बेटी कक्षा छह में पढ़ती है।
वह जिस स्कूल में पढ़ती है, उसी विद्यालय का एक शिक्षक अगस्त माह से छात्रा के साथ छेड़खानी कर रहा था। छात्रा ने डर के कारण परिजनों को कुछ नहीं बताया।
दो दिन पहले छात्रा की सहेलियों ने उसके परिजनों को शिक्षक की ओर से छेड़खानी और परेशान करने की बात कही। इस पर छात्रा के परिजनों ने स्कूल पहुंचकर इसकी शिकायत की लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इससे नाराज परिजनों ने बृहस्पतिवार को थाने में शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी। दूसरी ओर आरोपी शिक्षक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 18 सितंबर को छात्रा के परिजन स्कूल पहुंचे और उसके साथ अभद्रता एवं मारपीट की। एसआई जगमोहन सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वहीं कोटद्वार क्षेत्र के एक इंटर कालेज में छात्रा के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी के आरोपी शिक्षक को पौड़ी जेल भेज दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को उसे कोटद्वार में जिला जज के कैंप कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पौड़ी जेल भेजने के आदेश हुए।
एसएसआई राकेंद्र कठैत ने बताया कि बृहस्पतिवार दिन की इस घटना में आरोपी शिक्षक जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को उसे मेडिकल कराने के बाद कोटद्वार में जिला जज के कैंप कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में पौड़ी जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस आरोपी को लेकर पौड़ी रवाना हो गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर, पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत ने बताया कि दुगड्डा के बीईओ से मामले की जानकारी ली गई है। इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है।