300 करोड़ के घोटाले में मुख्य आरोपी पूर्व एसएलओ डीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट से स्टे पर लगी रोक हटाने के खिलाफ दायर एसएलपी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
एसएलपी खारिज होने के बाद डीपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डीपी के पास गिरफ्तारी रुकवाने का रास्ता भी नहीं बचा है। इधर, एसएलपी खारिज होने के बाद सक्रिय एसआईटी उसकी गिरफ्तारी में जुट गई है।
बता दें भूमि मुआवजा घोटाले का मुख्य आरोपी डीपी सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए हरसंभव कोशिश करता आ रहा है। पहले हाइकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन एसआईटी की ओर से दाखिल शपथ पत्र के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगे स्टे को हटा लिया था। स्टे पर लगी रोक हटने के बाद डीपी एसआईटी के समक्ष उपस्थित होने के बजाए परिवार के साथ भूमिगत हो गया था।
उसके सुप्रीम कोर्ट जाने की आशंका के मद्देनजर एसआईटी ने कोर्ट में केविएट डाल दी थी। डीपी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नवंबर को एसएलपी (विशेष अवकाश याचिका दाखिल) की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जस्टिस कुरीन जोसफ और जस्टिस आर भानुमति की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया है।