बदरी-केदार मंदिर समिति को भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका दिया है।
हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील स्वीकार करते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जुलाई 2018 में मंदिर समिति भंग करने के सरकार के फैसले को कई आधारों पर उचित ठहराया था।
राज्य में भाजपा की सरकार गठित होते ही बदरी-केदार मंदिर समिति का बोर्ड भंग कर दिया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अपील की गई थी, यहां सुनवाई के बाद फिर बोर्ड भंग कर दिया गया।