प्रदेश में चीनी के थोक खरीदार अब केवल 15 दिन की चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार के आदेश पर सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।
खाद्य आयुक्त बीएल राणा के मुताबिक चीनी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है। उससे सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी बड़ा खरीदार जो उत्पादन, उपभोग या उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में हर महीने दस मीट्रिक टन चीनी का उपयोग या उपभोग करता है।