इस कारण हाईकोर्ट में समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की भर्ती करने में दिक्कतें आ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने चयन आयोग को हाईकोर्ट में रिक्त पदों की भर्ती करने का रास्ता खोल दिया है।
मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन, विधानसभा व पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का प्रतिबंध यथावत रहेगा। अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित करने के लिए विधानसभा पटल रखा जाएगा।