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अब हाईकोर्ट में समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की भर्ती कर सकेगा एसएसएससी, कैबिनेट में लगी मुहर

Sat, 02 Feb 2019 09:20 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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sssc uttarakhand
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्त समूह ‘ग’ श्रेणी के पदों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा-3 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है।

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अभी तक चयन आयोग से हाईकोर्ट के रिक्त पदों की भर्ती करने पर प्रतिबंधित थी। विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ पदों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। लेकिन चयन आयोग को हाईकोर्ट, विधानसभा व पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

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इस कारण हाईकोर्ट में समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की भर्ती करने में दिक्कतें आ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने चयन आयोग को हाईकोर्ट में रिक्त पदों की भर्ती करने का रास्ता खोल दिया है।

मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन, विधानसभा व पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का प्रतिबंध यथावत रहेगा। अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित करने के लिए विधानसभा पटल रखा जाएगा। 
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