हाइकोर्ट ने समाज कल्याण बागेश्वर में गरीब छात्रों को गौरा देवी कन्या धन का लाभ नहीं मिल पाने के मामले में समाज कल्याण विभाग बागेश्वर को मूल दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गरुड़ निवासी कमला आर्या ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने 2012 में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन समाज कल्याण व जिला प्रशासन बागेश्वर की लापरवाही के कारण इंटर उत्तीर्ण करने के बाद मिलने वाली 75 हजार रुपया गौरा देवी कन्या धन योजना से वंचित हो गई है।
पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने समाज कल्याण विभाग बागेश्वर को मूल दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।