ऊर्जा निगम ने घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बकाया बिल पर 180.31 करोड़ रुपये का विलंब सरचार्ज माफ कर दिया है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में 24 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया गया है। निगम प्रबंधन ने इस फैसले से आम उपभोक्ता, किसान और उद्योगों को राहत देने की कोशिश की है। निगम के प्रबंध निदेशक एसएस यादव ने सोमवार शाम इसके आदेश जारी किए हैं।
465 करोड़ हैं बकाया
देर शाम ऊर्जा भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में ऊर्जा निगम के एमडी एसएस यादव ने बताया कि प्रदेश के करीब 16 लाख 57 हजार 30 घरेलू उपभोक्ताओं में पांच लाख 23 हजार 337 उपभोक्ता बकायेदार हैं। इन उपभोक्ताओं पर 465.69 करोड़ रुपये बकाया है।
इसमें मूल बिल की राशि 305.41 करोड़ रुपये और विलंब सरचार्ज 160.28 करोड़ रुपये है। इसी तरह, 27 हजार 248 निजी नलकूप उपभोक्ताओं में 9,750 बकायेदार हैं। इन उपभोक्ताओें पर 78.06 करोड़ रुपये मूल बिल पेंडिंग है। जबकि विलंब सरचार्ज 20.03 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस तरह दोनों श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कुल 180.31 करोड़ रुपये विलंब सरचार्ज की माफी हुई है।
31 मार्च तक लागू रहेगी योजना
प्रबंध निदेशक ने बताया कि यह स्कीम 31 मार्च 2016 तक लागू रहेगी। सरचार्ज के विवाद पर अदालत गए उपभोक्ता भी केस विदड्रा कर स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी के लिए एसडीओ दफ्तर में जाकर एक फार्म भरना होगा।
इसके बाद उन्हें नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। निगम ने यह भी निर्णय लिया कि औद्योगिक इकाइयों को 24 घंटे बिजली देनी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए आवश्यक बिजली खरीद जाएगी।