देहरादून की पाम सिटी के शालू हत्याकांड के तीनों आरोपियों ने बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान इकबालिया जुर्म करने से इनकार कर दिया।
विवेचक ने 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। हालांकि यह कार्रवाई नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रॉपर्टी डीलर केके अरोड़ा की बेटी शालू अरोड़ा की शनिवार देर रात सिर पटक- पटककर हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी जबरन उसे अपने साथ हरियाणा ले जाना चाहते थे।
पुलिस ने हत्याकांड में उसके प्रेमी रवि राजपूत, उसके दोस्त सुनील राना, निवासी संभाली करनाल, हरियाणा और प्रताप, निवासी मुश्कीपुर बड़गांव, सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को आरोपियों को कारागार से कोर्ट लाया गया था।
विवेचक ने 164 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन आरोपियों ने बयान कलमबंद कराने से इनकार कर दिया।