फूड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के लिए एफिडेविट की बाध्यता खत्म हो गई है। इसी एक अप्रैल से नोटराइज्ड एफिडेविट लिए जाने बंद कर दिए गए हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम लागू हो गया है। अब खाद्य व्यवसायी को सादे कागज पर अपना नाम, पता समेत व्यवसाय की जानकारी का उल्लेख करना होगा।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से बीती 31 मार्च को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राधिकरण के डायरेक्टर (इनफोर्समेंट) विमल कुमार दुबे की ओर से इस बाबत सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है।
जिला अभिहीत अधिकारी (डीओ) अनोज कुमार थपलियाल के अनुसार इस प्रावधान की जानकारी मिल गई है, अमल लिखित निर्देश पहुंचने के बाद होगा। इससे फूड लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में सरलता आएगी। उन व्यावसाइयों को फायदा होगा, जो नोटरी, कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहते।